शिवपुरी
जिले के पिछोर में अपने-अपने महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करने की होड़ लगी है. इस दौरान कई बार बड़े विवाद भी हो जाते हैं. जगह-जगह अवैधानिक रूप से रात के अंधेरे में चोरी छिपे रखी जा रहीं प्रतिमाओं को लेकर एसडीएम अरविंद कुमार शाह ने एक आदेश जारी कर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है. अब यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था ने बिना परमिशन के मूर्ति स्थापित की तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी.
इसके साथ ही एसडीएम ने पिछोर नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी शासकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, मनोरंजन भवन, अस्पताल आदि सभी तरह के शासकीय स्थानों व संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व अमले को निर्देशित किया है.
धारा 144 लागू करने के दिए आदेश
बीते कुछ महीनों से पिछोर नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बिना अनुमति के महापुरुषों की प्रतिमाएं रखी जा रही हैं. जन सामान्य की बाधा एवं जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए पिछोर एसडीएम अरविंद कुमार शाह ने आदेश जारी कर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाएं बिना अनुमति के रखने एवं हटाने से रोकने पर प्रतिबंधित किया गया है.
आदेश के उल्लंघन पर एक माह का कारावास
अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत 1 माह के कारावास तथा तथा 200 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा. इसी प्रकार किसी भी सार्वजनिक संस्था पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी.