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छत्तीसगढ़

कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

बेमेतरा

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बेमेतरा में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पदुम सिंह एल्मा ने एक आदेश जारी कर आगामी दो माह 01 जुलाई 2023 तक धारा 144 लागू किया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है, इसलिए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके। अत: यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे।

यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने हेतु जुलूस, धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन को रोका जाना आवश्यक है। इसके आधार पर लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में जुलूस, धरना, आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामीली एवं सूने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया गया है।

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