November 10, 2024
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छत्तीसगढ़

रिश्वतखोरी के मामले में कलेक्टर ने पटवारी इंद्रा मनोचा को किया सेवा से बर्खास्त

दुर्ग
 छत्तीसगढ़ के दुर्ग तहसील के कुरुद में पदस्थ पटवारी इंद्रा मनोचा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। रिश्वतखोरी के एक मामले में हुई शिकायत पर कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए थे। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से इंद्रा मनोचा को पटवारी पद से बर्खास्त कर दिया गया। बता दें रिश्वत मांगने के आडियो व वीडियो क्लीप सौंपे गए थे, जो जांच में सही पाए गए हैं।

दरअसल, पटवारी इंद्रा मनोचा के खिलाफ सितंबर-2022 में रिश्वतखोरी के एक मामले में कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा से शिकायत की गई थी। रिश्वत खोरी का यह मामला इंद्रा मनोचा के पटवारी हलका नंबर 50 बोरई में पदस्थापना के दौरान का है। जमीन की नाप जोख के संबंध में उसने एक आवेदक से रिश्वत मांगी थी। इसका आडियो व वीडियो क्लीप भी बना हुआ था। मामले की शिकायत कर कलेक्टर को आडियो व वीडियो क्लीप उपलब्ध कराया गया था। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

उक्त मामले की शिकायत तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने की थी। निलंबन के बाद कलेक्टर ने पटवारी इंद्रा मनोचा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए थे। इंद्रा मनोचा विभागीय जांच में भी दोषी पाई गई। कलेक्टर ने संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अनुसार सुश्री इन्द्रा मनोचा को सुनवाई तथा लिखित अभिकथन अवसर प्रदान किया था। इन्द्रा मनोचा द्वारा लिखित अभिकथन पर कलेक्टर द्वारा विधिवत विचार किया गया। विचारोपरांत आरोप की गंभीरता को देखते हुए इन्द्रा मनोचा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

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