November 10, 2024
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छत्तीसगढ़ बिलासपुर

IAS रानू साहूअभी जेल में ही रहेंगी, कोयला घोटाले में हाईकोर्ट से खारिज हुई जमानत याचिका

बिलासपुर
 कोयला घोटाले में जेल में बंद IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसका फैसला आज सार्वजनिक कर दिया गया है। इस फैसले के बाद आरोपी आईएएस रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 8 जनवरी को रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पहले दोनों पक्षों की दलील सुनी, फ़िर फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब अभी रानू साहू को जेल में ही रहना पड़ेगा।

22 जुलाई को गिरफ्तार हुईं थी रानू साहू

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई कर रही है। कोयला घोटाला मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल से ज्यादा का समय दिया है। इस दौरान राज्य में कई जगह छापे और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन्ही में से एक आइएएस रानू साहू (निलंबित) को बीते साल 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक रानू साहू जेल में बंद हैं। इससे पहले निचली कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। ईडी की ओर से रानू साहू पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम अक्टूबर 2022 से ही अवैध वसूली मामले में कार्रवाई कर रही है। 2010 बैच की IAS अधिकारी रानू साहू को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 22 जुलाई 2023 को सस्पेंड कर दिया था। इसके पहले 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर ED ने छापा भी मारा। चौबीस घंटे से ज्यादा तक जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया।

540 करोड़ रुपये के कोल घोटाले में आइएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कुछ कारोबारी और छोटे अफसरों को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। वहीं कुछ कांग्रेसी नेता भी जांच के दायरे में हैं।

35 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ ACB में FIR

छत्तीसगढ़ में एसीबी ने ईडी के आवेदन पर कोयला घोटाला मामले में एफ़आइआर दर्ज की है। दर्ज एफ़आइआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7,7A,12, धारा 420 और 120 बी की धारा लगी है। इस मामले में 35 आरोपी हैं। इसमें सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, रानू साहू, संदीप कुमार नायक, शिवशंकर नाग, सूर्यकांत तिवारी, मनीष उणध्याय, रौशन कुमार सिंह, निखिल चंद्राकर, रामगोपाल अग्रवाल, देवेन्द्र सिंह यादव, रामप्रताप सिंह, विनोद तिवारी, अमरजीत भगत के साथ कई कांग्रेस नेताओं और अन्य के नाम शामिल हैं।

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